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Constitution of Develish One Foundation

  







devəliSH One Foundation

संविधान एवं नियमावली


प्रस्तावना

हम, devəliSH One Foundation के संस्थापक सदस्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास के लिए समर्पित हैं। यह संविधान संस्था के सुचारू संचालन, पारदर्शिता एवं स्वयंसेवकों की भागीदारी हेतु बनाया गया है।


अध्याय 1 : सामान्य प्रावधान

1. नाम

संस्था का नाम "devəliSH One Foundation" (देवलीश वन फाउंडेशन) होगा। पंजीकृत नाम Develish One Foundation है। धारा 8 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत। पंजीकरण संख्या CIN: U88900UP2025NPL220764

2. टैगलाइन

Nature First, Future Forward 

3. पंजीकृत कार्यालय

Bharat Lal, Ramva Pur Dakahi, Post Katra, Police Station Ikauna, District Shrawasti, Uttar Pradesh – 271805

4. आधिकारिक चिन्ह (लोगो)


5. आधिकारिक वेबसाइट 

www.develishngo.in

6. उद्देश्य (Objectives)

संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

1. पर्यावरण संरक्षण – वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

2. सामाजिक कल्याण – गरीबी उन्मूलन, खाद्य सहायता, कन्या शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान।

3. स्वास्थ्य सेवाएँ – मोबाइल स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता, निःशुल्क दवा वितरण।

4. शिक्षा – निःशुल्क अध्ययन केंद्र, डिजिटल साक्षरता, छात्रवृत्ति योजना।

5. आपदा राहत – बाढ़, सूखा, भूकंप आदि में त्वरित सहायता।

6. स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास।

7. अन्य सभी गतिविधियाँ जो गैर-लाभकारी एवं समाजहित में हों।

7. क्षेत्राधिकार

संस्था का कार्यक्षेत्र पूरे भारत में होगा, लेकिन प्रारंभिक चरण में उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रहेगा।

अध्याय 2 : सदस्यता (Membership)

8. सदस्यों के प्रकार

· आजीवन सदस्य – एकमुश्त अंशदान (minimum ₹5000) पर।

· वार्षिक सदस्य – ₹500 प्रति वर्ष।

· मानद सदस्य – विशिष्ट योगदान के लिए कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत।

· स्वयंसेवक सदस्य – बिना शुल्क, परंतु संविधान का पालन करना अनिवार्य।

9. सदस्यता हेतु पात्रता

· भारतीय नागरिक, आयु 18 वर्ष से अधिक।

· संस्था के उद्देश्यों से सहमत।

· किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हो।

· स्वयंसेवक के लिए न्यूनतम 6 माह की सक्रियता अनिवार्य।

10. सदस्यता समाप्ति

· स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर।

· लगातार 6 माह बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर।

· संविधान विरुद्ध कार्य करने पर – कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत से।

अध्याय 3 : पदाधिकारी संरचना (Volunteer Administrative Structure)

11. राष्ट्रीय स्तर (National Level)

पद कार्य

अध्यक्ष (President) संस्था का मुखिया, सभी बैठकों की अध्यक्षता

उपाध्यक्ष (Vice President) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार

सचिव (Secretary) प्रशासनिक कार्य, बैठकों के कार्यवृत्त

कोषाध्यक्ष (Treasurer) सभी वित्तीय लेन-देन, लेखा परीक्षण

कार्यकारी निदेशक (Executive Director) परियोजनाओं का क्रियान्वयन

संयुक्त सचिव (Joint Secretary) सचिव का सहायक

प्रचार एवं मीडिया प्रभारी सोशल मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति

महिला सशक्तिकरण प्रभारी महिला कार्यक्रम

युवा प्रभारी (Youth Coordinator) युवा स्वयंसेवकों का समन्वय

12. राज्य स्तर (State Level)

प्रत्येक राज्य में एक राज्य इकाई होगी, जिसमें निम्न पद होंगे:

· राज्य अध्यक्ष

· राज्य सचिव

· राज्य कोषाध्यक्ष

· राज्य कार्यक्रम समन्वयक

13. संभाग / मंडल स्तर (Divisional Level)

· संभागीय समन्वयक

· सह-समन्वयक

14. जिला स्तर (District Level)

· जिलाध्यक्ष

· जिला सचिव

· जिला कोषाध्यक्ष

· जिला परियोजना प्रबंधक

15. ब्लॉक / तहसील स्तर (Block Level)

· ब्लॉक समन्वयक

· ब्लॉक महिला प्रतिनिधि

16. ग्राम स्तर (Village Level)

· ग्राम स्वयंसेवक (प्रति गाँव 1-5)

· ग्राम प्रधान (गाँव के स्वयंसेवकों का नेता)

नोट: सभी पद 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। पुनः चुनाव संभव है। स्वयंसेवक पद के लिए कोई वेतन/पारिश्रमिक नहीं होगा, केवल कार्य व्यय प्रतिपूर्ति (travel, food) दी जा सकती है।

अध्याय 4 : चुनाव प्रक्रिया (Election Process)

17. चुनाव आयोजन

· राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के चुनाव का प्रबंधन निर्वाचन आयोग (Chief Election Officer) करेगा, जिसे कार्यकारिणी नियुक्त करेगी।

· प्रत्येक पद के लिए गुप्त मतदान होगा।

· चुनाव हर 2 वर्ष में जनवरी माह में होंगे।

18. मतदान अधिकार

· केवल वार्षिक/आजीवन सदस्य ही मतदान कर सकते हैं।

· स्वयंसेवक सदस्य (बिना शुल्क) निर्वाचित पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु मतदान के लिए उन्हें कम से कम 6 माह की सक्रियता चाहिए।

अध्याय 5 : बैठकें (Meetings)

19. सामान्य सभा

· वार्षिक आम बैठक (AGM) प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर।

· त्रैमासिक बैठक (हर 3 माह)।

20. कार्यकारिणी बैठक

· मासिक (प्रत्येक माह की पहली रविवार)।

21. कोरम

· AGM के लिए कुल सदस्यों का 1/3 या न्यूनतम 25 सदस्य (जो भी कम हो)।

· कार्यकारिणी बैठक के लिए निर्वाचित सदस्यों का 50%।

अध्याय 6 : वित्त एवं लेखा (Finance & Accounts)

22. आय के स्रोत

· सदस्यता शुल्क

· दान (Razorpay के माध्यम से, PAN अनिवार्य)

· सरकारी अनुदान (CSR, NITI Aayog)

· कार्यशाला/प्रशिक्षण शुल्क

23. बैंक खाता

· संस्था का बैंक खाता केवल कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष की संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा।

· सभी दान 80G प्रमाणपत्र हेतु पंजीकृत हैं।

24. लेखा परीक्षण

· वार्षिक लेखा परीक्षण (Audit) एक चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराया जाएगा।

· ऑडिट रिपोर्ट सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी और वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

अध्याय 7 : अनुशासन एवं नियम

25. आचार संहिता

· संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा।

· जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।

· सामाजिक मीडिया पर संस्था की छवि खराब करने वाली पोस्ट नहीं करेगा।

26. निलंबन एवं निष्कासन

· गंभीर उल्लंघन पर सदस्य/पदाधिकारी को कार्यकारिणी 2/3 बहुमत से निलंबित कर सकती है।

· निलंबन के विरुद्ध 30 दिन में अपील की जा सकती है।

अध्याय 8 : संविधान संशोधन (Amendment)

27. संशोधन प्रक्रिया

· यह संविधान कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत एवं वार्षिक आम बैठक के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।

· संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा AGM से 30 दिन पहले दिया जा सकता है।

अध्याय 9 : विघटन (Dissolution)

28. विघटन की स्थिति

· यदि संस्था को विघटित करना आवश्यक हो, तो AGM के विशेष प्रस्ताव से 3/4 सदस्यों के समर्थन से।

· विघटन के बाद शेष संपत्ति किसी अन्य पंजीकृत धर्मार्थ संस्था को दान कर दी जाएगी, सदस्यों में वितरित नहीं की जाएगी।

अध्याय 10 : प्रारंभिक कार्यकारिणी (First Executive Committee)

संस्था के आरंभिक 2 वर्षों के लिए निम्न पदाधिकारी होंगे (जब तक चुनाव न हो जाए):

पद नाम

अध्यक्ष Vishal Kumar Pandey

उपाध्यक्ष Vimal Kumar Pandey

सचिव Sachin Singh

कोषाध्यक्ष (सचिव द्वारा नामित)

कार्यकारी निदेशक Sachin Singh

सदस्यगण प्रारंभिक स्वयंसेवक

अध्याय 11 : स्वयंसेवकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ

ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक के स्वयंसेवक निम्न कार्य करेंगे:

1. जागरूकता अभियान – पर्यावरण, स्वच्छता, शिक्षा पर नुक्कड़ नाटक, स्कूल संपर्क।

2. डेटा संग्रह – प्रोजेक्ट हेतु जरूरतमंद परिवारों की सूची बनाना।

3. दान एकत्र करना – अपने क्षेत्र में छोटे दान अभियान (स्थानीय स्तर पर)।

4. स्वयंसेवक भर्ती – नए स्वयंसेवकों को जोड़ना और प्रशिक्षित करना।

5. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग – वृक्षारोपण, जल टैंक, शिविर आदि की निगरानी।

6. रिपोर्टिंग – हर माह अपने उच्च अधिकारी को कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अध्याय 12 : संस्था का चिन्ह (Logo) – स्वामित्व एवं उपयोग नियम

29. लोगो का स्वामित्व

· devəliSH One Foundation का लोगो (Logo) संस्था की बौद्धिक संपत्ति है। इसका सर्वाधिकार संस्था के पास है।

· लोगो का डिज़ाइन, रंग, आकार, फ़ॉन्ट और किसी भी प्रकार का रूपांतर केवल कार्यकारिणी की लिखित अनुमति से ही बदला जा सकता है।

30. लोगो के उपयोग की अनुमति

· केवल पंजीकृत सदस्य एवं पदाधिकारी ही संस्था के आधिकारिक कार्यों में लोगो का उपयोग कर सकते हैं।

· स्वयंसेवक अपने प्रचार सामग्री (banner, pamphlet, social media post) में लोगो तभी लगा सकते हैं जब वह कार्यकारिणी से लिखित रूप से स्वीकृत हो।

· संस्था की ओर से किए जा रहे किसी भी प्रोजेक्ट, शिविर, वृक्षारोपण अभियान में लोगो का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

31. निषिद्ध उपयोग (Prohibited Use)

निम्नलिखित स्थितियों में लोगो का उपयोग पूर्णतः वर्जित है:

· किसी व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक दल, या व्यावसायिक उत्पाद के लिए।

· किसी भ्रामक, अश्लील या असंवैधानिक सामग्री के साथ।

· बिना अनुमति के लोगो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (रंग बदलना, काटना, विकृत करना)।

· किसी अन्य संस्था/व्यक्ति के नाम के साथ बिना अनुबंध के लोगो जोड़ना।

32. लोगो का लाइसेंस

· किसी बाहरी संस्था या मीडिया को लोगो देने से पहले कार्यकारिणी की लिखित अनुमति आवश्यक है।

· अनुमति मिलने पर भी लोगो का उपयोग केवल निर्दिष्ट अवधि एवं कार्य के लिए ही होगा।

33. उल्लंघन पर कार्यवाही

· यदि कोई सदस्य या स्वयंसेवक बिना अनुमति लोगो का दुरुपयोग करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (चेतावनी, पद से हटाना, सदस्यता रद्द) की जा सकती है।

· गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई (ट्रेडमार्क अतिक्रमण, कॉपीराइट उल्लंघन) भी हो सकती है।

34. लोगो के उपयोग हेतु अनुरोध प्रक्रिया

· कोई भी सदस्य/स्वयंसेवक अपने प्रस्तावित उपयोग के नमूने (draft) के साथ सचिव को ईमेल करेगा।

· सचिव 15 दिन के भीतर कार्यकारिणी की राय से अनुमति देगा या अस्वीकार करेगा।

· अस्वीकृत होने पर उचित कारण बताया जाएगा।

35. लोगो का संरक्षण (Protection)

· संस्था अपने लोगो का ट्रेडमार्क पंजीकरण (Trade Mark Registry, India) कराएगी।

· सभी स्वयंसेवकों को लोगो के सही उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा।

परिशिष्ट – A : शपथ (Oath for Volunteers)

"मैं (स्वयंसेवक का नाम) devəliSH One Foundation के संविधान का पालन करने, संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करने की शपथ लेता/लेती हूँ

। मैं संस्था के लोगो का कोई भी दुरुपयोग नहीं करूँगा/करूँगी और केवल आधिकारिक अनुमति से ही इसका प्रयोग करूँगा/करूँगी।"




तिथि: 16 मई 2025

स्थान: Shrawasti, Uttar Pradesh






(Vishal Kumar Pandey)

सह-संस्थापक एवं अध्यक्ष

devəliSH One Foundation





संस्करण 001

दिनांक 07/05/2025

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